बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-2A स्थित आवासी भूखण्डों को लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने हेतु योजना प्रकाशित की गयी है । प्राधिकरण की यह अत्यन्त महात्वाकांक्षी परियोजना है।
FAQ’s
- योजना का विवरण / Greater Bareilly Awasiya Yojana
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही ग्रेटर बरेली आवासीय योजना, लखनऊ-दिल्ली बड़ा बाईपासस व बरेली बीसलपुर मार्ग पर है। इस योजना में ग्राम अहरोला, मोहनपुर उर्फ रामनगर, कथरी, वालीपुर – अहमदपुर, नवदिया झादा, कचौली, इटौआ वेनीराम व डोहरिया के 238 हे0 भूमि पर विकसित की जा रही है।
- पंजीकरण की अवधि / पंजीकरण / विवरण
योजना के पंजीकरण दिनांक 17-08-2023 से दिनाँक 17-09-2023 तक किये जाने हैं। इस अवधि में आवेदक निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण / विवरण / पुस्तिका प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक, बरेली से रू 590 /- (रू० – पाँच सौ नब्बे मात्र ) ( जी०एस०टी०सहित) प्राधिकरण खातें में जमा कराकर क्रय की जा सकती है। या ऑनलाइन आवेदन हेतु प्राधिकरण की बेबसाइट www.bdainfo.org पर आवेदन किया जा सकता है।
ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में विभिन्न प्रकार के भूखंड
- 112.50 Square meter ( 440 Plot for sale ) 7.5 meter x 15 meter
- 162 square meter ( 40 Plots for sale ) 9 meter x 18 meter
- 200 square meter ( 100 Plots for sale ) 10 meter x 20 meter

आवेदक भारत का नागरिक हो ।
- योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि पर आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए । इस सम्बन्ध में लाटरी में चयन उपरान्त आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र – राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, दूरभाष बिल तथा बीमा की रसीदें आदि मान्य होगी, उपलब्ध कराना होगा ।
- आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक उसके पति / पत्नी तथा अवस्यक बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए ।
- आरक्षण in Greater Bareilly Awasiya Yojana
शासनादेश सं0-4982 / 9-आ-1-99-79 बैठक / 99 दिनाँक 17.12.99 के अनुसार अनुमन्य आरक्षण के लिए निम्न आरक्षण तालिका के अनुसार आवेदन पत्र में कोटा कोड आवेदक को भरना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई आपत्ति / अनुरोध मान्य नहीं होगी / होगा ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा ।
- मा. विधायक तथा मा. सांसद श्रेणी के आवेदकों को अपने पहचान-पत्र की छायाप्रति तथा अपने शासकीय पत्र पर अंकित कर इसका एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर पालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी श्रेणी के आवेदकों को अपने संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण- पत्र संलग्न करना होगा ।
- सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, की श्रेणी के अधीन आने वाले आवेदकों को अपने सेवा नियोजक का सेवा प्रमाण-पत्र तथा आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार का यह आरक्षण होरीजोन्टल होगा ।
- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश सं0-55 / आठ-1-18-185 विविध / 2010 दिनांक 15.05.2018 द्वारा दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016 के प्रस्तर -7 में की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन हेतु 03 प्रतिशत किये गये क्षैतिज आरक्षण को संशोधित करते हुए 05 प्रतिशत कर दिया गया है।
- वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आरक्षण प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

पंजीकरण धनराशि जमा करने हेतु निर्धारित बैंक for Greater Bareilly Awasiya Yojana
पंजीकरण धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक – पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजेन्द्रनगर, बरेली के खाता सं०-1870000100587106 आई०एफ०एस०सी० कोड – PUNB0187000 में जमा करना होगा । ऑनलाइन आवेदन हेतु प्राधिकरण की बेबसाइट www.bdainfo.org पर आवेदन किया जा सकता है।
किश्तों का निर्धारण भूखण्डों की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 02 वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तों में जमा करना होगा। किश्तों का निर्धारण 10.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोडकर किया जायेगा। किश्तों का समय से भुगतान न करने / डिफाल्टर की दशा में 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के साथ अर्थात् 12.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।
भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के अनुसार तय किया जाएगा ।
विकास कार्यों की लागत बढ़ने पर या किसी कारणवश भू-अर्जन लागत बढ़ने पर बढ़ी हुई धनराशि अनुपातिक आधार पर आवंटियों से रजिस्ट्री के पूर्व जमा करायी जायेगी ।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी के आवेदकों को पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करना होगा परन्तु भूखण्ड / भवन की कुल कीमत में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। पंजीकरण धनराशि का अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन धनराशि के साथ जमा करनी होगी।
- आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर आवंटन धनराशि जमा करनी होगी। अवशेष धनराशि का भुगतान किश्तों में अथवा एक मुश्त किया जा सकता है।
- एक मुश्त / डाउन पेमेन्ट पद्धति हेतु कोड 01 एवं किश्तों में भुगतान हेतु कोड 02 भरें।
- आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 02 माह की अवधि में जमा करनी होगी। देय धनराशि का भुगतान ऑन-लाईन / डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / आर०टी०जी०एस० / पे – आर्डरके माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण खाते में अन्तरण की तिथि को भुगतान की तिथि माना जायेगा ।
- कार्नर भूखण्ड आवंटित होने की दशा में भूखण्ड के मूल्य पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी । भूखण्ड के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। भूखण्ड का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा । यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी।
- आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने की दशा में बढ़े हुए क्षेत्रफल की गणना आवंटित दर से की जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की दशा में 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की दर तत्समय सेक्टर की प्रचलित दर की जायेगी । AND भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की दशा में यदि आवंटी सम्पत्ति लेने का इच्छुक न हो तो ऐसी स्थिति में लिखित आवेदन कर जमा सम्पूर्ण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता है ।
- देय धनराशि समय से जमा न करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज अलग से देय होगा । आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि अथवा किश्तें विलम्ब से जमा करने पर दण्ड ब्याज 02 प्रतिशत |अतिरिक्त अर्थात 12.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा । विलम्ब अवधि की गणना दिनों में की जायेगी ।
- यदि देय अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि देय तिथि से पूर्व बैंक कार्य दिवस में प्राधिकरण के बैंक खाते में देय धनराशि जमा कर दे
- देय किश्तों की धनराशि को समय से जमा न करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम अधिकारी / उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे ।
- भूखण्ड की रजिस्ट्री कराते समय सम्पूर्ण जमा धनराशि (मूलधन एवं ब्याज ) एवं फ्री होल्ड चार्ज को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा ।
भूखण्डों का आवंटन प्राप्त आवेदन फार्मों के मध्य लाटरी ड्रा द्वारा किया जाएगा। लाटरी ड्रा की तिथि की
- सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org पर दी जाएगी। लाटरी का परिणाम प्राधिकरण नोटिस बोर्ड एवँ प्राधिकरण की वेबसाईट www.bdainfo.org पर अगले दिन देखा जा सकता है।
Return of Registration if not allotted plot
- लाटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के उनके खाते में लाटरी ड्रा की तिथि से 3 months के अन्दर वापस कर दी जाएगी। आवेदक को पंजीकरण फार्म में अपना बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड, बैंक का नाम व शाखा का उल्लेख करना अनिवार्य होगा
- लाटरी प्रक्रिया के दौरान एक परिवार में एक से अधिक भूखण्डों का आवंटन होने की दशा में एक भूखण्ड से अधिक आवंटन को एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण में समर्पित करने पर पंजीकरण राशि से कोई कटौती नहीं की जायेगी । नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर नियमानुसार 25 प्रतिशत की कटौती पंजीकरण राशि से करते हुए शेष जमा राशि वापस की जायेगी ।
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों का विक्रय विलेख फ्री होल्ड के रूप में निबन्धित किया जाएगा। भूखण्ड के कुल मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क आवंटन धनराशि के साथ आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय होगा । विलम्ब की स्थिति में 10.00 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा
भूखण्डों का कब्जा
आवंटियों द्वारा भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान एवं रेरा में निर्धारित समय अवधि के अन्दर समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के पश्चात रजिस्ट्री के उपरान्त रजिस्ट्री की फोटो प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने पर कब्जा दिया जायेगा । रजिस्ट्री के समय देय स्टाम्प शुल्क एवं अन्य व्यय का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा । प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में भूखण्डका कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार चौकीदारी शुल्क रू०-300.00 (तीन सौ प्रतिमाह) प्रतिमाह देय होगा ।
पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी
- यदि कोई पंजीकृत आवेदक पंजीकरण धनराशि आवंटन से पूर्व वापस लेना चाहता है, तो उसको पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। आवेदक का प्रार्थना पत्र लिखित रूप में भूखण्डों के लाटरी ड्रा से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात अपने भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो आवंटी द्वारा पंजीकरण धनराशि का 25 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।
- पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक समय तक प्राधिकरण में जमा रहने पर तत्समय बैंकों में प्रचलित बचत खाते पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा ।
- नियमानुसार किसी भी परिवार ( पति, पत्नी व अवयस्क बच्चे ) में विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / आवास समिति आदि से एक ही भूखण्ड आवंटित किये जाने का प्राविधान है। यदि परिवार में लाटरी के दौरान एक से अधिक भूखण्ड आवंटित हो जाते है उस दशा में आवंटी को लाटरी की सूची बेवसाईट पर अपलोड होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर ऐसे दोहरे आवंटन में से एक आवंटन रखते हुए अन्य आवंटित सम्पत्तियों को प्राधिकरण को वापस किया जाना अनिवार्य होगा । इस अवधि में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी। यदि 01 सप्ताह के उपरान्त ऐसे आवंटन सरन्डर किये जाने है उस दशा में नियमानुसार 25 प्रतिशत की कटौती करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी ।
तथ्यों को छिपाना
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपायी गयी पायी जाती है तो उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन / निबन्धन निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लें। इसके अतिरिक्त अन्य कानूनी कार्यवाही, प्राधिकरण जो उचित समझे, कर सकता है।
कर आदि की देयता
- आवंटी को समय-समय पर लागू होने वाले सर्विस टैक्स, अनुरक्षण शुल्क समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा
आवंटी विद्युत कनेक्शन, पानी का कनेक्शन व सीवर कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा ।
Greater Bareilly Awasiya Yojana आवेदन/पंजीकरण हेतु क्या करें ?
- पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र तथा विवरण पुस्तिका दिनांक 17.08.2023 से दिनांक 16.09.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में रूपये 590.00 (जी०एस०टी० सहित ) भुगतान कर प्राधिकरण द्वारा अधिकृत पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – राजेन्द्रनगर, बरेली से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। भरे हुए आवेदन फार्म अधिकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – राजेन्द्रनगर, बरेली में जमा किये जाने होंगे।
- विवरण पुस्तिका / आवेदन फार्म बरेली विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.bdainfo.org से भी डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने के समय आवेदन फार्म के साथ विवरण पुस्तिका का मूल्य रूपये 590.00 (जी०एस०टी० सहित) एवं पंजीकरण धनराशि का सचिव बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट / पे – आर्डर / बैकर्स चैक संलग्न कर आवेदन कर सकता है। उक्त डिमान्ड ड्राफ्ट / पे – आर्डर / बैकर्स चैक संलग्न न होने पर आवेदन फार्म मान्य नहीं होगा ।
आवेदन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत सूचना / प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें ।
- रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी / मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर शपथ पत्र
- स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रति ।
- मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा ।
- यदि वर्टीकल आरक्षण श्रेणी में है, तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र संलग्न करने हेतु साथ रखें। आरक्षण विशेष का प्रमाण पत्र ( जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी / तहसीलदार) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- पात्र आवेदक को अपनी नवीनतम (एक माह के अन्दर का खींचा हुआ) पासपोर्ट साइज कलर फोटो संलग्न करना होगा। पति पत्नी के संयुक्त आवेदन के प्रकरण में दोनों की फोटो संलग्न करनी होगी ।
- यदि आवदेक दिव्यांगजन श्रेणी (क्षैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत है तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करने हेतु साथ रखें ।
- बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड, बैंक का नाम, शाखा) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- पति / पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है)
- 18.9 पिता / माता का आधार / मतदाता का पहचान पत्र / पैन कार्ड संलग्न करने हेतु साथ रखें । ( अविवाहित पुरुष / अविवाहित महिला / अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा / एकल महिला के लिए अनिवार्य है ।)
भूखण्डों का उपयोग
- आवंटी द्वारा भूखण्डों का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। आवासीय के अलावा अन्य उपयोग किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।
- कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किए जाने का अधिकार होगा। निर्माण कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार ऑन लाईन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित डिजाईन व कलर कोड के अनुसार ही स्थल पर कार्य किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में आवंटन निरसत कर अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
Location of Greater Bareilly