bda demolition act in Bareilly City

बी0डी0ए0 की प्रवर्तन टीम द्वारा तस्कर एवं साईबर ठग के अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निम्नवत है :-

  1. बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत श्री इशाकत उर्फ आलू वाला पुत्र श्री सखावत द्वारा सराय वार्ड नम्बर-13 कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में लगभग 200 वर्गगज क्षेत्रफल में आलीशान तीन मंजिला भवन का निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के कराया गया था। उक्त अवैध निर्माणकर्ता अवैध तस्कर है, जिसके विरूद्ध मु0अ0स0-339/2014 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली, मु0अ0स0-62/2020 धारा 323 आई0पी0सी0 थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली, मु0अ0स0-349/2021 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली मु0अ0स0-350/2021 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली में प्रथम सूचनाएॅ रिपोर्ट दर्ज है। इसके अतिरिक्त उक्त अवैध निर्माणकर्ता के परिवारजनों के विरूद्ध भी तस्कर सम्बन्धी अनेकों धाराओं में विभिन्न थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है Illegal Construction Bareilly
  1. श्री जमशेद पुत्र श्री शौकत खॉ द्वारा ग्राम धनतिया बरेली पर लगभग 200 वर्गगज क्षेत्रफल में एक भवन का निर्माण कार्य बरेली विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के कराया गया था। उक्त निर्माणकर्ता पर साईबर अपराध से सम्बंधित ठगी करने व अवैध रूप से ए0टी0एम0 हैक करने के अपराध से सम्बंधित कई मुकदमें दर्ज है।
    उक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अवर अभियन्तागण श्री रमन अग्रवाल, श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, श्री हरीश चौधरी, श्री अजय कुमार शर्मा, श्री एस0के0 सिहं आदि प्रवर्तन टीम एवं थानाध्यक्ष, थाना फतेहगंज, बरेली की पुलिस बल की मौजूदगी में आज दिनांक 21-04-2022 को उक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी। Illegal Construction Bareilly
Can bda demolish house without notice

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग 22 तस्करों/साईबर ठग के अवैध निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये कराये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अनाधिकृत निर्माण चाहे वह किसी कालोनाइजर द्वारा कराया गया हो या किसी तस्कर द्वारा कराया गया हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कराया गया हो, के निर्माणों पर प्राधिकरण स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जायेगी। अनाधिकृत निर्माणों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्तीकरण अभियान में सम्मिलित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती रहेगी।

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